Reporting – मेघा तिवारी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती ने एक युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है. युवती का आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर करीब डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया. आरोप के मुताबिक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देता रहा. पीड़िता ने आरोपी पर मंदिर में जाकर बगैर किसी विधि के मांग में सिंदूर डाल शादी का नाटक करने का आरोप भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक ये मामला राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है. पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद वो फरार हो गया. आरोपी का नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा है. युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया.
पीड़ित युवती ने बताया है कि युवक ने पहले तो अपनी बातों से उसको प्यार में फंसाया, फिर अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़ित लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल तक प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने प्रेमी पर एक दफे 10 और एक दफे 30 हजार रुपये नकद लेने का भी आरोप लगाया. युवती का आरोप है कि इसके बाद युवक फरार हो गया. किसी तरह जब उसे प्रेमी का पता चला और बात की तो उसने शादी से साफ इनकार करते हुए कहा कि अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता. मेरा तुम्हारा कोई लेवल नहीं है.
पीड़िता के मुताबिक उसने आवाज उठाई और पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो उसके साथ परिजनों पर भी दबाव बनाया जाने लगा. जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने भी दूसरे पक्ष को थाने बुलाया लेकिन वे नहीं आए और ना ही कोई कार्रवाई की गई. युवती ने अपना वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाला तो 15 दिन बाद बख्शी का तालाब थाने की पुलिस ने मजबूरन मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित लड़की का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसे कई बार धमकाया और कहा कि उसके चाचा उसी थाने में सब इंस्पेक्टर हैं जिस थाने में वो शिकायत लेकर जा रही है. उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी.
पीड़िता ने आरोपी के वकील पर भी कार्रवाई न होने की बात कहकर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया. पीड़िता के पिता ने भी ऊपर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने परिवार को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की जान को खतरा बताया और कहा कि ये दबंग लोग हैं. उनकी बेटी को सुरक्षा प्रदान की जाए. डिप्टी एसपी नबेला शुक्ला ने बताया कि लड़की का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. आईपीसी की धारा 376 और 406 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है.
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