दिल्ली की एक अदालत ने 31 जुलाई 2026 को पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है।
मामला क्या था?
* फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
* इसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी।
* बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था।
* इस मामले में ताहिर हुसैन सहित अन्य आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चला।
अदालत का फैसला
* अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
* अभियोजन पक्ष ने फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया।
ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया
* सज़ा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि वे इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
