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छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त, नए दाखिले पर लगाई रोक, शिक्षा सचिव से मांगा शपथ-पत्र

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

 

सनातन संस्कृति एवं परम्परा हमारे भारत को मजबूत बनाती है इसे बनाये रखने की शिक्षा नवीन पीढ़ी को देने