बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक Bhupesh Baghel को चुनाव याचिका मामले में राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई अब मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेगी।
यह चुनाव याचिका 2023 विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से पराजित हुए भाजपा नेता एवं सांसद Vijay Baghel द्वारा दायर की गई थी। याचिका में भूपेश बघेल के चुनाव को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है तथा चुनाव परिणाम को निरस्त करने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए याचिका को खारिज करने की मांग स्वीकार नहीं की। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा तथा मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।
कानूनी जानकारों के अनुसार, अदालत द्वारा याचिका खारिज करने से इनकार करना किसी पक्ष की जीत या हार नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मामले में उठाए गए मुद्दों की न्यायिक जांच आवश्यक है और उन पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
मामले पर प्रदेश की राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी विवाद माना जा रहा है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर रहेगी।
