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रायपुर, 03 मई 2026।
राजधानी रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फील्ड इन्वेस्टीगेटर के पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर एक युवती और उसके भाई से 4 लाख 91 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शहनवाज खान ने खुद को बड़े अधिकारियों से परिचित बताते हुए प्रार्थिया और उसके भाई को अपने झांसे में लिया। उसने राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय रायपुर में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में नगद व ऑनलाइन माध्यम से कुल 4.91 लाख रुपये ले लिए।

आरोपी ने रकम लेने के बाद दोनों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया। जब पीड़ितों को दस्तावेजों पर संदेह हुआ और जांच की गई, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी है। इसके बाद प्रार्थिया ने 10 नवंबर 2025 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई।

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 596/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान पुलिस को आरोपी के ठिकाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने ठगी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य संभावित मामलों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

गिरफ्तार आरोपी:
शहनवाज खान (35 वर्ष), पिता सिराजुद्दीन खान, निवासी ग्राम न्यू करीमगंज, जिला गया (बिहार), वर्तमान पता कचना फेस-2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खम्हारडीह, रायपुर।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले संबंधित संस्था की आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके।