धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में तीन साल के बच्चे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम आमदी का है।
जानकारी के मुताबिक 19 मई 2025 को तीन वर्षीय मासूम की हत्या की घटना सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मिले भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ गवाहों के बयान भी दर्ज किए।
जांच में बच्चे के पिता संजय कुमार मरकाम की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने उसे 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लोहे की टंगिया और खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद जुलाई 2025 में अदालत में अभियोग पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी नमिता मिंज भास्कर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज, गवाह और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। 11 अगस्त 2026 को उसे आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया गया। मामले की जांच में सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नाग की भूमिका की भी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सराहना की है।
