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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले में उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है।

यह मामला राहुल गांधी की उस कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि, ट्रायल पर रोक लगने का अर्थ यह नहीं है कि मामले में अंतिम फैसला भी आ गया है।

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