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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 23 किलो गांजा बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से करीब 23 किलो गांजा जब्त किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी पाया।

NDPS एक्ट के तहत सजा
अदालत ने आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए लंबी सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

इस फैसले को जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

कोर्ट के इस फैसले से साफ संकेत है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।