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रायपुर। शहर में सुगम यातायात, लोक सुरक्षा एवं आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने बड़ा निर्णय लिया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 एवं रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों से मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 05:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश 15 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रतिबंधित मार्गों में तेलीबांधा थाना चौक, कैनाल रोड (रिंग रोड-01), महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा (रिंग रोड-02), गोंदवारा तिराहा (रिंग रोड-02), भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक), विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा तथा एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, वाहन चालकों से निर्धारित समय और वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।