Atal Pension Yojana: बुढ़ापे के खर्चे की चिंता हर किसी को होती है. लेकिन, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. अगर आप भी अपने रिटायर्मेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) में पैसा लगा सकते हैं.

अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. हालांकि, उस समय ये योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकता है. जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वे इसमें आसानी से निवेश कर सकते है. इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है.

क्या है अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए।

क्या है इस योजना के बेनिफिट

इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं. इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप केवल के पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है.

इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए बस प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे. इस तरह से ये योजना अच्छी प्रॉफिट वाली योजना है।

टैक्स बेनिफिट

अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. इसमें से टैक्सेबल इनकम को घटा दिया जाता है. इसके अलावा कुछ मामलों में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलता है. कुल मिला कर इस योजना में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है।

60 साल से पहले मृत्यु होने पर प्रावधान

इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े व्‍यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी/पति इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकते हैं और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकते हैं. एक विकल्प यह भी है कि उस व्‍यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.

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