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कटनी | विशेष संवाददाता

छपरा से रायपुर जा रही सारनाथ एक्सप्रेस (15159) में यात्रियों से दो वक्तयों द्वारा अधिक कीमत पर स्थानीय पानी और पॉपकॉर्न बेचने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कटनी स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए दोनों विक्रेताओं पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹2,000-₹2,000 का चालान किया।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन के 2nd AC कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों ने देखा कि दो व्यक्ति रेलवे जैसी वर्दी पहनकर स्थानीय ब्रांड का पानी यात्रियों को बेच रहे थे। जब उनसे पानी की कीमत और बिक्री की अनुमति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे “लोकल हैं, इसलिए लोकल पानी बेच रहे हैं।”

यात्री को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने रेलवे हेल्प लाइन नंबर 139 एवं टी.टी से शिकायत की जिसके बाद टी.टी ने कटनी RPF को फोन कर मौके पर बुलाया और पूरे मामले की जांच की मांग की।

ट्रेन के कटनी स्टेशन पहुंचने पर RPF ने दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की। जांच के बाद रेलवे परिसर में नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹2,000-₹2,000 का जुर्माना लगाया। इसकी रसीद भी जारी की गई, जिसकी प्रतियां सामने आई हैं।

इस घटना क्रम से यह प्रतीत होता है की अब जनता जागरूक हो रही है और अपने अधिकार को समझ रही है. यदि कोई व्यक्ति अधिक कीमत वसूलता है या संदिग्ध तरीके से सामान बेचता है, तो इसकी शिकायत तुरंत रेलवे हेल्पलाइन या RPF से करनी चाहिए।

रेलवे समय-समय पर यात्रियों से अपील करता है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री और पेयजल खरीदें तथा किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या अनियमितता की सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को दें। हाल के वर्षों में रेलवे ने ओवरचार्जिंग और अनधिकृत बिक्री के मामलों में सख्त कार्रवाई की है।

फोटो कैप्शन:
कटनी स्टेशन पर कार्रवाई के बाद RPF द्वारा जारी ₹2,000-₹2,000 के चालान की रसीदें।